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Saturday, February 11, 2023

जेलो में बंद निरुद्ध बंदियों को भी मिले मतदान का अधिकार,राजेश खोईवाल


राजेश खोईवाल (राजस्थान टीवी न्यूज़) मानव सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने मानव अधिकार आयोग व चुनाव आयोग को पत्र भेजा है जिसमे बताया की नियम 377 के अधीन सूचना के अंतर्गत देश प्रदेश में लोकसभा,विधानसभा,नगर निकाय और पंचायत चुनाव में देश की विभिन्न जेलों में बंद 5 लाख से ज्यादा बंदी मताधिकार करने के अधिकार से वंचित रह जाते है, बंदियों को जेल में ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर चुनाव आयोग को विचार करने का आग्रह किया है नियम 377 के अधीन सूचना के तहत देश प्रदेश में लोकसभा,विधानसभा,नगर निकाय और पंचायत चुनाव में बंदियों को जेल में ही मतदान की सुविधा मिलनी चाहिए। जब एक नेता बंदी के रूप में देश के चुनावी पर्व में प्रत्याशी बनकर सम्मिलित हो सकता हैं तो फिर अन्य बंदियों को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को जेल में ही बूथ बनाकर उनको मतदान करने का अवसर प्रदान करना चाहिए,देश की विभिन्न जेलों में 5 लाख से ज्यादा बंदी निरुद्ध है। उन्हें वोट का अधिकार प्राप्त है लेकिन प्रत्येक चुनाव में यह अपने मतदान से अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं।
इतनी बड़ी मतदान संख्या के मतदान के लिए चुनाव आयोग को व्यवस्था करनी चाहिए। अब चुनाव में वृद्धजनों एवं दिव्यांगो को डाकमत से मत की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे में कारागार में निरुद्ध बंदियों को भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए चुनाव आयोग प्रत्येक जेल पर एक बूथ बनाएं जिससे निरुद्ध बंदियों को जेल में ही वोट डालने की सुविधा मिले।जिससे वह अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जनप्रतिनिधि के रूप में चुन सके जो सभी का मतदान के अधिकार के तहत संवैधानिक अधिकार है

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