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Friday, February 23, 2024

खेल संकुल महिला पुरुष सांझा शौचालय प्रकरण में खेल अधिकारी ,जिला कलेक्टर को न्यायालय ने माना दोषी


राजेश खोईवाल
बूंदी (राजस्थान टीवी न्युज)
 न्यायालय स्थाई लोक अदालत बूंदी के के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता सदस्यान हिमांशी शर्मा, सुनीता जैन ने पीड़िता अलीना शेख की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला खेल अधिकारी एव जिला कलेक्टर बूंदी पदेन अध्यक्ष जिला क्रीड़ा परिषद को आदेश दिया है कि पीड़िता को ₹1,00,000 मानसिक संताप ₹10,000 मुकदमा खर्च अदा करें साथ ही विवादित साझा शौचालय को पुरुष शौचालय घोषित करें एवं तीन माह के अंदर पृथक महिला शौचालय बनाकर उसमें महिला चित्र एव महिला अंकन कर रिपोर्ट पेश करें शौचालय की साफ सफाई की माकूल व्यवस्था रखें तथा पीड़िता दोषियों के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाई पृथक से करने को स्वतंत्र रहेगी
अधिवक्ता अजय नुवाल ने पीड़िता अलीना शेख एडवोकेट की ओर से पैरवी करते हुए दलील दी की पूरे देश में मात्र खेल संकुल बूंदी में ही सांझा महिला पुरष शौचालय एक ही कमरे में है जिसके दरवाजे के एक और सुविधाएं पुरुष एवं इसी दरवाजे की दूसरी तरफ सुविधाए महिलाएं लिख रखा है ,और महिला पुरुष के चित्र इसी क्रम में बनाए हुए हैं अंदर की स्थिति जर्जर गंदगी से परिपूर्ण बीमारियां परोसने वाली एव बच्चियों व महिलाओं को लज्जित करने वाली है ,इस प्रकार एक सांझा शौचालय में महिला को पुरषों के साथ उपयोग हेतु रखा गया है ।इस बाबत कई बार खेल अधिकारी ,जिला कलेक्टर महोदय पदेन अध्यक्ष जिला क्रीड़ा परिषद बूंदी को अवगत कराया गया सार्वजनिक अखबारों में भी यह पीड़ा खबरें के रूप में प्रकाशित हुई किंतु जानबूझकर इस स्थिति को निरंतर रखा गया इसी के कारण से पीड़िता जो खेल संकुल में घूमने आई और शौचालय के लिए उक्त प्रकार अंकित महिला शौचालय पढ़कर अंदर चली गई किंतु वहां पहले से पेशाब कर रहे हैं पुरुषों को देखकर शर्म सार , लज्जित हुई रोती हुई बाहर आई ऐसा अन्य महिलाओं के साथ भी हुआ है किंतु यहां पीड़ित वकील थी इसलिए उसने इस बेज्जती को जड़ से समाप्त करने और दोषियों को दंडित करवाने के लिए याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करी जिसमें अपर्थिगण द्वारा याचिका के नोटिस तामील हो जाने के उपरांत विवादित शौचालय में अंकित महिला शब्द व चित्र को खुरेज कर मिटाने का प्रयास किया गया जो स्पष्ट दर्शित है किंतु मिटाया गया एव चित्र की चोटी स्पष्ट दर्शित हो रही है जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है और अपने आप अपराध बोध दर्शाता है। अपराधियों के मौजूद सरकारी जूता को सुनकर माननीय न्यायालय ने जनहित का यह निर्णय पारित किया इसका समस्त खिलाड़ियों एव अधिवक्ता जगत ने स्वागत किया है

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