राजेश खोईवाल बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज़) बुंदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बून्दी की सचिव सुमन गुप्ता
बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक
न्यायक्षेत्र के न्यायालयों में ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से भी
किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण,
धारा 138, एन.आई. एक्ट प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी प्रकरण, नल
व बिजली के प्रकरण, वैवाहिक विवाद, भरण पोषण से सम्बन्धित प्रकरण, भूमि
अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रकरण, सभी प्रकार के राजस्व मामले, जनउपयोगी सेवाओं
से सम्बन्धित विवाद, उपभोक्ता व विक्रेता के मध्य विवाद व अन्य सिविल मामलों के
प्रकरणों को रखा गया है। यदि पक्षकारान् अपने प्रकरण का निस्तारण राजीनामा
के माध्यम से करवाना चाहते है तो सम्बन्धित न्यायालय में सम्पर्क करें ताकि
प्री-कॉउन्सलिंग के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करवाया जा सके।
लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामें से
सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारान् की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। लोक
अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। निर्णय की कोई अपील नहीं होती है।
सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना होती है, कोर्ट फीस की वापसी होती है,
विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा व समय की बचत होती है।
आमजन से अपील है की
इस राष्ट्रीय लोक अदालत का
अधिक से अधिक फायदा उठायें।
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