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Wednesday, August 6, 2025

शिवम कॉलोनी में अनाधिकृत रूप से लगाया टांसफार्मर हटवाने की मांग का सोपा ज्ञापन

राजेश खोईवाल 
बुंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)
 प्रार्थीया के मुताबिक प्राथिया के स्वामित्व व आधिपत्य के पट्टा शुद्धा भूखण्ड संख्या 20 वाके शिवम कोलोनी देवपुरा बूंदी के बाहर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० के द्वारा अनाधिकृत रूप से टांसफार्मर लगाने की शिकायत दर्ज करने के संबंध मे
प्रार्थीया प्रेमलता बिलोची आयु 68 वर्ष पत्नि लालचंद कालरा जाति बिलोची निवासी मकान नं. 625 पुलिस लाईन रोड ने लिखित में शिकायत देकर 
माग कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक पट्टशुद्वा भूखण्ड संख्या 20 साईज 30×50-1500 वर्ग फिट वाके शिवम कोलोनी देवपुरा बूंदी मे स्थित है जिसके पट्टा कमांक 1170 दिनांक 24.04.2013 को नगर परिषद बूंदी द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में जारी किया हुआ है उक्त पट्टा विलेख दिनांक 09.05.2013 को उप पंजीयक कार्यालय बूंदी मे पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 399 में, पृष्ठ संख्या 72, क्रम संख्या 2013002819 पर पंजीबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1. जिल्द संख्या 1249 के पृष्ठ संख्या 102 से 107 पर चस्पा किया गया है। इस प्रकार उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीया मालिकाना हक से काबिज चली आ रही है प्रार्थीया द्वारा उक्त भूखण्ड के चारो ओर चार दीवारी करवा रखी है। प्रार्थीया का उक्त भूखण्ड भूमि खसरा संख्या 294 ग्राम देवपुरा के भाग में विस्थित है।
यह कि जयपुर विधुत वितरण निगम लि० वृत्त बूंदी द्वारा शिवम कोलोनी देवपुरा बूंदी मे विद्युत कनेक्शन लाईन हेतु पोल लगाये गये जो कोलोनी रोड़ पर स्थित भूखण्ड संख्या 3 के सामने स्थित टांसफार्मर से विधुत पोल भूखण्ड संख्या 3 व 12 वाली साईड पर लगाया गया तथा उसके पश्चात बिना प्रार्थीया को सूचना दिये
बदनियति पूर्वक प्रार्थीया को अनाधिकृत रूप से नुकसान पहुंचाने के उद्‌देश्य से जयपुर विधुत वितरण निगम लि० वृत्त बूंदी के अधिकारियों द्वारा कोलोनी रोड को कोस करते हुए भूखण्ड संख्या 12 के पास स्थित पोल से विधुत लाईन क्रॉस कनेक्शन करते हुए मन माने पूर्ण तरीके से प्रार्थीया के भूखण्ड संख्या 20 के बाहर रोड पर टांसफार्मर स्थित कर दिया गया जो प्रार्थीया को बिना सूचना दिये तथा बिना किसी अधिकार के नियमो का उल्लघंन करते हुए अनाधिकृत रूप से प्रार्थीया के भूखण्ड के बाहर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० वृत्त बूंदी द्वारा अनाधिकृत रूप से टांसफार्मर स्थापित किया गया है जिसका निगम को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है निगम द्वारा किये गये अनाधिकृत कृत्य से प्रार्थीया का अपने भूखण्ड पर जाने का कानूनी अधिकार बाधित हुआ है जिसके लिए निगम दोषी है। इससे प्रार्थीया को अपने भूखण्ड का उपयोग उपभोग करने एवं निर्माण कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
ज्ञापन के माध्यम से जिला कलैक्टर से निवेदन किया हे कि जयपुर विधुत वितरण निगम लि० वृत्त बूंदी के अधिकारियो के द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रार्थीया के उक्त भूखण्ड के बाहर टांसफार्मर स्थापित किया है उसे तुंरत प्रभाव से हटाने का आदेश जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वृत्त बूंदी को दिया जावे।

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