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Tuesday, March 28, 2023

केस ऑफिसर स्कीम की लगातार सफलता अपनी ही पत्नी व बच्चो की हत्या का 2018 के मामले में न्‍यायालय ने सुनाई सजा • हत्या के अभियुक्‍त महेश कुमार को आजीवन कारावास व 40000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

राजेश खोईवाल बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज़)   ऑफिसर स्कीम की लगातार सफलता अपनी ही पत्नी व बच्चो की हत्या का 2018 के मामले में न्‍यायालय ने सुनाई सजा ।  
    • हत्या के अभियुक्‍त महेश कुमार को आजीवन कारावास व 40000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।
जिला पुलिस अधीक्षक श्री जय यादव ने केस ऑफिसर में चयनित प्रकरण में नियुक्त केस ऑफियर को न्यायालय में प्रकरण में समय पर गवाहान की सुरक्षित उपस्‍थिति सुनिश्चित कर जल्द से जल्द आरोपियों को सजा करवाने में अभियोजन पक्ष को सहयोग करने के निर्देश दिये हुये हैं, इस पर आज कोतवाली थाना के प्रकरण संख्या 100/2018 धारा 302,384,107,108,109,110आईपीसी में न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 2 जिला बून्दी द्वारा आज 5 साल पुराने हत्या के मुकदमें में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 40,000 - हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। केस ऑफिसर प्रकरण में सफलता प्राप्त हुई हैं। 

 घटना क्रम दिनांक 26.03.2018 फरियादी श्री किरण कुमार पुत्र श्री विजय प्रकाश निवासी बैरवा सब्जीमंडी के पिछे बैरवा सदन बून्दी ने रिपोर्ट पेश की कि मे बच्चे को टयुशन छोड कर घर आया तो मेरे पिता व ताऊजी के लडके (ललिक प्रकाश)ने बताया की महेश कुमार कुन्डी नही खोल रहा है । तब मुझे बुलाया मेने आकर जाली का गेट तोडकर खोला व अन्दर जाकर देखा तो प्रतिक एक पंलग पर लेटे हुये देखा जिसको मेने टटोला तो बच्चा प्रतिक की मृत्यु हो चुकी थी व महेश कुमार की हालत गम्भीर थी सांसे चल रही थी मेने दुसरे कमरे मे जाकर देखा तो मेरी चाची मन्जु देवी व गरिमा व शिवानी अचेत अवस्था मे थी। फिर मेने थाना कोतवाली को उक्त घटना के सम्बन्ध मे सुचना दी महेश को भर्ती करवाया व घर पर मन्जु देवी को तो गला कटा हुआ व घायल अवस्था मे मुर्छित पाया गरिमा शिवानी व प्रतिक अचेत अवस्था मे पडे थे । जिनको अस्पताल लेकर आये जहा चारो का मृत घोषित कर दिया। मेरे चाचा महेश कुमार मे मन्जु देवी, गरिमा, शिवानी व प्रतिक को विशेला पदार्थ देकर खिलाया पाया गया है और स्वयं को भी खत्म करना पाया गया रिपोर्ट देता हु कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे ।

पुलिस कार्यवाही इत्यादी रिपोर्ट पर मुक. नं. 100/2018 धारा 302,आईपीसी मे दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी थाना कोतवाली बून्दी द्वारा प्रारम्भ किया गया । सम्पुर्ण अनुसंधान से मुलजिम महेश कुमार पुत्र श्री शंकर लाल जाति बैरवा उम्र 52 साल निवासी बैरवा भवन सब्जी मन्डी के पीछे बून्दी थाना कोतवाली जिला बून्दी अपराध धारा 302,384,107,108,109,110आईपीसी का प्रमाणित पाया जाने पर चार्जशीट नं.173/21.06.2018 कता कर चालान माननीय न्यायालय मे पेश किया गया। घटना की गम्भीरता को देखते हुये प्रकरण को केस ऑफिसर में चयनित कर श्री आशिक हुसैन सउनि को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया। केस ऑफिसर ने पूरी मेहनत व लगन से कार्य करते हुये प्रत्येक गवाह को समय पर न्यायालय मे गवाह हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करने व गवाहान को बयान समझाना सुरक्षित माहौल प्रदान किया। लोक अभियोजक ने अभियोजन पैरवी में गवाह व दस्तावेज पेश किये । आज माननीय न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 2 जिला बून्दी द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

नाम केस ऑफिसर – श्री आशिक हुसैन सउनि थाना कोतवाली जिला बून्दी 

नाम पता आरोपी- महेश कुमार पुत्र श्री शंकर लाल जात बैरवा उम्र 52 साल निवासी बैरवा भवन सब्जी मन्डी 
               के पीछे बून्दी थाना कोतवाली जिला बून्दी

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